सुप्रीम कोर्ट ने बसपा सांसद अफजाल अंसारी को दिया सशर्त राहत , सांसद बहाल

सुप्रीम कोर्ट ने बसपा सांसद अफजाल अंसारी को दी सशर्त राहत , सांसदी बहाल

 

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बसपा सांसद अफजाल अंसारी को 2007 के गैंग्स्टर एक्ट मामले में दोषसिद्धि (Conviction) को सशर्त निलंबित कर दी है।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत, दीपांकर गुप्ता एवं उज्ज्ल भूयन की खंडपीठ ने बहुमत से फैसला किया कि गाजीपुर से पूर्व बसपा सांसद लोक सभा की कार्यवाही में हिस्सा ले सकते हैं लेकिन लोकसभा में किसी भी मुद्दे पर मतदान से वंचित रहेंगे एवं भत्ते भी नहीं ले पाएंगे।

 

खंडपीठ ने सर्वसम्मति से चुनावी प्रक्रिया की अखंडता को अक्षुण्ण रखा तथा निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधित्व के अधिकार को भी अक्षुण्ण रखा ।

 

सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय को निर्देश दिया कि अफजाल अंसारी की आपराधिक अपील जो कि दोषसिद्धि और सजा के खिलाफ किया गया है  उसे 30 जून 2024 तक निस्तारण किया जाए।

 

 

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