गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त का करीमुद्दीनपुर पुलिस द्वारा वाहन कुर्क

गाजीपुर जनपद के करीमुद्दीनपुर पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त की चल सम्पत्ति अनुमानित कीमत कुल रू0 158000/ का वाहन कुर्क किया गया है।
मु0अ0स0 316/15 धारा 14(1) उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त जितेन्द्र सिंह उर्फ गब्बर सिंह पुत्र रामनारायन सिंह निवासी ग्राम चितबडागांव थाना चितबडागांव जनपद बलिया के द्वारा अपने गैंग के सदस्यो के साथ मिलकर आपराधिक घटनाओ व गतिविधियो मे संलिप्त होकर अवैध रूप से बनायी गयी चल सम्पत्ति को कुर्क किये जाने के आदेश स0 41/18 जे0ए0-थाना करीमुद्दीनपुर-कुर्की/2020 के क्रम में मंगलवार को थानाध्यक्ष करीमुद्दीनपुर रामनेवास व सहयोगी पुलिसकर्मियों द्वारा एक टेम्पो कुर्क किया गया।
पुलिस के अनुसार इस टेम्पो की अनुमानित कीमत 158000/ रुपये है। पुलिस की इस कार्यवाही से आपराधिक गतिविधियो मे संलिप्त अभियुक्तो मे हडकंप मचा हुआ है । पीसीओ तिराहा थाना चितबडागांव जनपद बलिया से इस टेम्पो को कुर्क किया गया।
कुर्क करने वाली पुलिस टीम में थानाध्यक्ष रामनेवास, उ0नि0 भूपेन्द्र कुमार, उ0नि0 राजित यादव, का0 विपिन प्रताप यादव, का0 कैलाश सिंह, का0 जितेन्द्र प्रताप सिंह शामिल रहे।