गैंगेस्टर एक्ट के मामले में मुख्तार अंसारी की जमानत याचिका खारिज

गैंगेस्टर एक्ट के मामले में मुख्तार अंसारी की जमानत याचिका खारिज

मऊ। जेल में बंद मऊ सदर से पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को शुक्रवार को बड़ा झटका लगा। विधायक निधि के दुरुपयोग मामले को आधार बनाकर दर्ज किए गए गैंगस्टर एक्ट के मामले में आरोपी मुख्तार अंसारी की जमानत याचिका खारिज हो गई। शुक्रवार को प्रभारी विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट दिनेश कुमार चौरसिया की अदालत ने बचाव पक्ष और विशेष लोक अभियोजक केके सिंह के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद ये आदेश दिया। अदालत ने कहा कि अभियुक्त का काफी लंबा आपराधिक इतिहास है। मुख्तार अंसारी पर मऊ के अलावा अलग-अलग जिलों में गैंगस्टर एक्ट 9 मामले और 58 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। अभियोजन के अनुसार विधायक निधि का दुरुपयोग करने के मामले में पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के खिलाफ सरायलखंसी थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। इसमें मुख्तार अंसारी सहित कई लोगों को आरोपी बनाया गया था। इसी मामले को आधार बनाकर प्रभारी निरीक्षक सरायलखंसी केके गुप्ता की तहरीर पर मुख्तार अंसारी और अन्य लोगों के विरुद्ध सरायलखंसी थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत हुआ था। मामले की विवेचना की चल रही है। इस मामले में आरोपी पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई थी। अर्जी पर मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता दारोगा सिंह और विशेष लोक अभियोजक केके सिंह के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद विशेष न्यायाधीश ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।

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