गैंगस्टर एक्ट में हेरोइन तस्कर की एक करोड़ 32 लाख की संपत्ति कुर्क
गाजीपुर जिलाधिकारी ने आज बुधवार को उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत जमानियां कोतवाली क्षेत्र के सब्बलपुर कला गांव निवासी अन्तराज्जीय हिरोइन तस्कर गैंगस्टर राजू यादव की चल व अचल सम्पत्ति कुर्क का आदेश दिया।जिसके क्रम में आज ही बुधवार को एसडीएम भारत भार्गव, सीओ हीतेन्द्र कृष्ण मय भारी पुलिस बल के साथ क्षेत्र के उसके गाँव सब्बरपुर कला, दिलदारनगर,कसेरा का पोखरा,निरहूकापुरा आदि अन्य विभिन्न जगहों पर डुगडुग्ही पिटवा एक करोड बत्तीस लाख छिहत्तर हजार तीन सौ सत्रह रुपये की चल अचल व बेनामी सम्पत्ति कुर्क किया, इसमें सफारी वाहन, मोटर साइकिल भी शामिल है। एसडीएम भारत भार्गव ने बताया कि जांच में पता चला है कि अभियुक्त राजू यादव ने काफी बेनामी सपत्ति अर्जित की है। डीएम ने अवैध रूप से अर्जित उपरोक्त भू-संपति को कुर्क कर दिया है। एसडीएम ने बताया अभियुक्त द्वारा एक गिरोह बनाकर लोक व्यवस्था को अस्त व्यस्त करने, अपने स्वयं के तथा अपने गैंग के सदस्यों के लिए आर्थिक तथा भौतिक एवं अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से अकेले एवं सामूहिक रूप से आपराधिक कार्यो तथा समाज विरोधी क्रियाकलाप से बेनामी सम्पति अर्जित किया । बताया कि जबकि अभियुक्त द्वारा अपराधिक कृत्यों तथा समाज विरोधी क्रियाकलाप में संलिप्त होने से पूर्व न तो उसके पास इतनी संपत्ति थी और न ही कोई आय का श्रोत ही था। जिस कारण से संबंधित अधिनियम 1986 के तहत संपत्ति को जिलाधिकारी के आदेश पर कुर्क किया गया है। जिसके तहत आज सब्बलपुर कला और कसेरा पोखरा गांव स्थित अचल संपत्ति की कुर्की हुई है। शेष की कार्रवाई की जा रही है।उन्होनें बताया कि समाज विरोधी गिरोह बना कोई भी अगर समाज में अवैध धन अर्जित करता है ,या कानून व्यवस्था को चुनौती देता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाई की जायेगी ।