मतदान के समय कौन से 12 पहचान पत्र आएंगे काम

मतदान के समय कौन से 12 पहचान पत्र आएंगे काम
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के विधान सभा चुनाव में मतदान के समय मतदाता को अपनी पहचान के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। ऐसे मतदाता जो अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए 12 वैकल्पिक फोटो पहचान पत्र की व्यवस्था की है। इसकी जानकारी देते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने बताया है कि निर्वाचन आयोग के निर्णयानुसार वैकल्पिक फोटो पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड, मनरेगा जाब कार्ड, बैंक व डाकघरों की ओर से जारी फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के तहत आरजीआइ की ओर से जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र, राज्य सरकार, लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों की ओर से अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान-पत्र, सांसद, विधायक, विधान परिषद सदस्यों को जारी सरकारी पहचान पत्र, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की ओर से जारी यूनिक डिसएबिलिटी आइडी (यूडीआइडी) कार्ड में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा। उन्होंने बताया कि प्रवासी मतदाता को मतदान केंद्र में उनके केवल मूल पासपोर्ट के आधार पर ही पहचाना जाएगा।