बसपा सांसद अतुल राय को 4 साल बाद मिली जमानत
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बसपा सांसद अतुल राय को 4 साल बाद मिली जमानत
प्रयागराज: उत्तर प्रदेश के घोसी लोकसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी के सांसद अतुल राय को इलाहाबाद हाई कोर्ट से राहत मिल गई है। अतुल राय ने बसपा-सपा उम्मीदवार के तौर पर वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में घोसी सीट से जीत दर्ज की थी। बसपा सांसद के खिलाफ वाराणसी के लंका थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत क्रिमिनल केस दर्ज था। इस मामले में वे लंबे समय से जमानत की मांग कर रहे थे। अतुल राय 2 नवंबर 2021 से जेल में बंद हैं।
इस केस में राहत से उनके जेल से बाहर आने का रास्ता हो सकता है साफ
बसपा के बाहुबली सांसद अतुल राय को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अतुल राय यूपी की घोसी विधानसभा सीट से सांसद हैं। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अतुल राय की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। उनपर लगे गैंगस्टर मामले में उन्हें अब जमानत मिली है। इसके बाद अब अतुल राय के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो चुका है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की जस्टिस राजवीर सिंह की सिंगल बेंच ने अतुल राय की जमानत याचिका मंजूर की है।
इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस राजवीर सिंह की पीठ ने जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद राहत दे दी। इससे पहले इसी साल मार्च में हाई कोर्ट ने अतुल राय की जमानत याचिका इस केस में खारिज कर दी थी। जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की कोर्ट ने तब अतुल राय को लेकर काफी कड़ी टिप्पणी की थी।
कोर्ट ने पहले खारिज की थी याचिका
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पहले अतुल राय की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने कहा था कि अतुल राय को जब भी जमानत मिली है, वे जेल से छूटने के बाद गंभीर अपराध करते हुए पाए गए हैं। कोर्ट ने इस आधार पर जमानत नहीं देने की बात कही। मार्च में अतुल राय की जमानत अर्जी को खारिज करते हुए जस्टिस दिनेश कुमार सिंह ने कहा था कि मैं देखता हूं कि जब कभी आरोपी अतुल राय को जमानत पर रिहा किया गया है, हर बार उसने एक के बाद एक संगीन अपराध किया है। इसलिए, अतुल राय गैंगस्टर कानून की धारा 19(4) में निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं करता है। जिसमें व्यवस्था है कि जमानत देते समय अदालत के पास यह मानने के लिए उचित आधार हो कि आरोपी इस तरह के अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पर रिहा होने पर वह कोई अपराध नहीं करेगा।
अतुल राय पर दर्ज हैं दो दर्जन से अधिक केस
बसपा सांसद अतुल राय पर दो दर्जन से अधिक केस दर्ज हैं। इनमें हत्या, अपहरण, रेप और अन्य गंभीर अपराध के मामले शामिल हैं। मार्च 2023 से पहले 7 जून 2022 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक अन्य केस में आरोपी अतुल राय की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इस मामले में रेप पीड़िता ने 16 अगस्त 2021 को सुप्रीम कोर्ट के पास सुसाइड कर ली थी। कोर्ट ने 7 जून 2022 के अपने आदेश में कहा था कि आरोपी एक बाहुबली है। अपराधी से राजनेता बना है। कोर्ट ने तब कहा था कि राजनीति में आने वाले अपराधी लोकतंत्र के लिए खतरा हैं।