गाजीपुर: विधायक अब्‍बास अंसारी की जमानत की अर्जी नामंजूर ,गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में गजल होटल लैंड डील का मामला

गाजीपुर: विधायक अब्‍बास अंसारी की जमानत की अर्जी नामंजूर ,गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में गजल होटल लैंड डील का मामला

गजल होटल के मामले में विधायक अब्‍बास अंसारी की जमान‍त प्रार्थना पत्र एमपी-एमएलए कोर्ट के न्‍यायाधीश अरबिंद मिश्र ने शुक्रवार को खारिज कर दिया। इस संदर्भ में सहायक अधिवक्‍ता नीरज श्रीवास्‍तव ने बताया कि गजल होटल के मामले में कोर्ट ने विधायक अब्‍बास अंसारी की अपील खारिज कर दी है। एडवोकेट नीरज श्रीवास्‍तव ने बताया कि अब्‍बास अंसारी की अ‍पराधि पृष्‍ठभूमि को देखते हुए कोर्ट ने उनकी अपील खारिज कर दी है, उन्‍होने बताया कि अब्‍बास अंसारी पर आरोप है कि उन्‍होने गजल होटल की जमीन षडयंत्र करके अपने नाम पर रजिस्‍ट्री करायी थी

मामले में अब्बास का भाई उमर अंसारी, मां आफशा अंसारी भी आरोपी है। अब्बास अंसारी माफिया मुख्तार अंसारी का बेटा है। होटल गजल का पहले ही ध्वस्तीकरण किया जा चुका है।

आज जमानत की अर्जी नामंजूर कर दी गई

मालूम हो कि गजल होटल मुख्तार अंसारी के बेटों अब्बास और उमर अंसारी के नाम से खरीदा गया था, तब ये लोग नाबालिग थे और उनकी कस्टोडियन के रूप में उनकी मां आफशा अंसारी भी इस मुकदमें में अब्बास और उमर के साथ दोषी हैं। गजल होटल लैंड डील मामले में सदर कोतवाली में मामला दर्ज हुआ था।

शासकीय अधिवक्ता नीरज श्रीवास्तव ने बताया कि इस लैंड डील में अब्बास के नाबालिग होने के कारण यह मामला गाजीपुर की जुबेनाइल कोर्ट (Juvenile court) में चल रहा था, जहां पर इनके द्वारा जमानत की अर्जी दी गई थी। लेकिन उसे 6 जून को निरस्त कर दिया गया, जिसके बाद अब्बास अंसारी ने 14 जून को जिला जज के यहां अपील की थी। फिर यह मामला पाक्सो कोर्ट को ट्रांसफर हुआ और फिर उसके बाद ये मामला पिछले दिनों गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर हुआ, जहां आज जमानत की अर्जी नामंजूर कर दी गई।

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