गैंगस्टर एक्ट मामले में अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा, अब छिन जाएगी सांसदी

गैंगस्टर एक्ट मामले में अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा, अब छिन जाएगी सांसदी
गैंगस्टर मामले में गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी के भाई और सांसद अफजाल अंसारी को दोषी करार दिया है।
गैंगस्टर मामले में गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी के भाई और सांसद अफजाल अंसारी को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा अफजाल अंसारी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा है। अफजाल अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज इस केस में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय मर्डर केस के साथ ही वाराणसी व्यापारी नंदकिशोर रूंगटा के अपहरण केस को भी आधार बनाया गया था। कोर्ट के इस फैसले के बाद अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता जाना तय माना जा रहा है। शासकीय अधिवक्ता नीरज श्रीवास्तव ने इसकी पुष्टि की है।
इससे पहले गैंगस्टर मामले में ही गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने मुख्तार 5 लाख का जुर्माना भी लगाया है।