फर्जी वीडियो शेयर करने के आरोपी यूट्यूबर मनीष कश्यप को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका ; नहीं मिली जमानत , रासुका से भी राहत नहीं

फर्जी वीडियो शेयर करने के आरोपी यूट्यूबर मनीष कश्यप को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका ; नहीं मिली जमानत , रासुका से भी राहत नहीं
Youtuber Manish Kashyap की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। दलील सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, बिहार और तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी किया। अगली सुनवाई के 21 अप्रैल की तारीख तय की गई है। मनीष ने अलग-अलग राज्यों में दर्ज FIR को एक साथ जोड़ने और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत लगाए गए आरोपों को हटाने की अर्जी दाखिल की है।
दोनों राज्यों के एफआईआर पर एक साथ सुनवाई की याचिका
इन्हीं मामले को लेकर मनीष कश्यप की ओर से एक याचिका दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि सभी एफआईआर को एक साथ सुनवाई हो। साथ ही एनएसए के तहत गिरफ्तारी को भी चैलेंज किया गया है। पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इसके बाद कोर्ट ने केंद्र, बिहार और तमिलनाडु सरकार से जवाब तलब किया है।
फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली
यूट्यूबर मनीष कश्यप ने 5 अप्रैल को अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच थे। अर्जी दाखिल कर अंतरिम जमानत के साथ अलग-अलग राज्यों में दर्ज एफआईआर को भी एक साथ जोड़ने की मांग की थी। तमिलनाडु में कथित हिंसा के फेक वीडियो चलाने के मामले में उनकी याचिका पर सोमवार को सुनवाई होनी थी। केस के लिस्ट नहीं होने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी।