आम आदमी पार्टी को मिला राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा, जानिए राष्ट्रीय पार्टी बनने पर क्या क्या मिलते हैं फायदे

आम आदमी पार्टी को मिला राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा, जानिए राष्ट्रीय पार्टी बनने पर क्या क्या मिलते हैं फायदे
• दल देश में कहीं भी चुनाव लड़ सकेगा, किसी भी राज्य में उम्मीदवार खड़ा कर सकेगा.
• दल को पूरे देश में एक ही चुनाव चिह्न आवंटित हो जाता है यानी वह चिह्न दल के लिए रिजर्व हो जाता है, कोई और पार्टी उसका इस्तेमाल नहीं कर सकेगी.
• चुनाव में नामांकन दाखिल करने के दौरान उम्मीदवार के साथ एक प्रस्तावक होने पर भी मान्य किया जाएगा.
• चुनाव आयोग मतदाता सूची संशोधन पर दो सेट मुफ्त में देता है. साथ ही उम्मीदवारों को भी मतदाता सूची मुफ्त में देता है.
• पार्टी दिल्ली में केंद्रीय दफ्तर खोलने का हकदार हो जाता है, जिसके लिए सरकार कोई बिल्डिंग या जमीन देती है.
• दल चुनाव प्रचार में 40 स्टार कैंपेनर्स को उतार सकेगी. स्टार प्रचारकों पर होने वाला खर्च पार्टी प्रत्याशी के चुनावी खर्च में शामिल नहीं होगा.
•चुनाव से पहले दूरदर्शन और आकाशवाणी के जरिए जन-जन तक संदेश पहुंचाने के लिए एक तय समय मिल जाता है.
राष्ट्रीय दल न रहने पर छिन जाती हैं ये सुविधाएं
• ईवीएम या बैलट पेपर की शुरुआत में दल का चुनाव चिह्न नहीं दिखाई देगा.
•चुनाव आयोग जब भी राजनीतिक दलों की बैठक बुलाएगा, तो यह जरूरी नहीं कि उस पार्टी को भी बुलाया जाए.
• पॉलिटिकल फंडिंग प्रभावित हो सकती है.
•दूरदर्शन और आकाशवाणी में मिलने वाला टाइम स्लॉट छिन जाएगा.
•चुनाव के दौरान स्टार प्रचारकों की संख्या 40 से घटकर 20 हो जाएगी.
•राज्यों में चुनाव लड़ने के लिए पार्टी को लेना होगा अलग सिंबल.