Breaking News: UP में बिना OBC आरक्षण के होंगे निकाय चुनाव, इलाहाबाद HC का फैसला , जानिए मुख्यमंत्री योगी ने क्या कहा

Breaking News: UP में बिना OBC आरक्षण के होंगे निकाय चुनाव, इलाहाबाद HC का फैसला , जानिए मुख्यमंत्री योगी ने क्या कहा
उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव को लेकर मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने ओबीसी आरक्षण को लेकर फैसला दे दिया है। हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को रद्द करते हुए तुरंत चुनाव कराने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने सरकार की दलीलों को नहीं माना। निकाय चुनाव को लेकर कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ट्रिपल टेस्ट के बगैर ओबीसी को कोई आरक्षण न दिया जाए। ऐसे में बगैर ओबीसी को आरक्षण दिए स्थानीय निकाय चुनाव कराए जाएं। साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को ट्रिपल टेस्ट के लिए आयोग बनाए जाने का आदेश दिया।
मुख्यमंत्री योगी ने क्या कहा
मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन के परिप्रेक्ष्य में आयोग गठित करेगी। ट्रिपल टेस्ट के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण की सुविधा दी जाएगी। इसके उपरान्त ही नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन को सम्पन्न कराया जाएगा। यदि आवश्यक हुआ तो राज्य सरकार उच्च न्यायालय के निर्णय के क्रम में तमाम कानूनी पहलुओं पर विचार करके सर्वोच्च न्यायालय में अपील भी करेगी।
उत्तर प्रदेश सरकार नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन के परिप्रेक्ष्य में एक आयोग गठित कर ट्रिपल टेस्ट के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के नागरिकों को आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराएगी।
इसके उपरान्त ही नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन को सम्पन्न कराया जाएगा।
— Yogi Adityanath (मोदी का परिवार) (@myogiadityanath) December 27, 2022
जानें, क्या है ट्रिपल टेस्ट
नगर निकाय चुनावों में ओबीसी का आरक्षण निर्धारित करने से पहले एक आयोग का गठन किया जाएगा, जो निकायों में पिछड़ेपन की प्रकृति का आकलन करेगा। इसके बाद पिछड़ों के लिए सीटों के आरक्षण को प्रस्तावित करेगा। दूसरे चरण में स्थानीय निकायों द्वारा ओबीसी की संख्या का परीक्षण कराया जाएगा और तीसरे चरण में शासन के स्तर पर सत्यापन कराया जाएगा।