June 24, 2025

बिहार में अब सीबीआई के लिए नो इंट्री , जानिए क्या है नियम

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बिहार में अब सीबीआई के लिए नो इंट्री , जानिए क्या है नियम

बिहार में सरकार बदलते ही नियम भी बदलने शुरू हो गए हैं. अब बिहार में भी केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई की एंट्री बंद हो गई है. यानी, अब वहां पर सीबीआई की एंट्री तभी होगी, जब राज्य सरकार चाहेगी.

तो क्या अब सीबीआई एंट्री नहीं कर सकेगी?

नहीं. सीबीआई भले ही केंद्र सरकार के अधीन है, लेकिन ये तभी किसी मामले की जांच करती है, जब हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या केंद्र से आदेश मिलता है. अगर मामला किसी राज्य का है, तो जांच के लिए वहां की राज्य सरकार से अनुमति लेनी होती है.

ऐसा इसलिए क्योंकि, सीबीआई का गठन दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत हुआ है. इस कानून की धारा 6 के मुताबिक, सीबीआई को किसी मामले की जांच करने के लिए राज्य सरकार की अनुमति लेनी जरूरी है.

 

इसका मतलब ये हुआ कि अगर सीबीआई को बिहार में अब किसी मामले की जांच करनी है, तो राज्य सरकार की अनुमति लेनी जरूरी है. पहले भी ऐसा था, लेकिन सरकार में बीजेपी भी शामिल थी, इसलिए अनुमति आसानी से मिल जाती थी.

लेकिन यहां एक पेंच है. अगर सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट सीबीआई को जांच करने का आदेश देती है, तो फिर एजेंसी को राज्य सरकार की अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी.

क्या बाकी एजेंसियों को भी मंजूरी लेनी होती है?

सीबीआई को तो राज्य सरकार की अनुमति लेनी होती है. लेकिन केंद्र की बाकी एजेंसियों को ऐसी जरूरत नहीं पड़ती. चाहे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) हो या प्रवर्तन निदेशालय (ED) हो. ये एजेंसियों पूरे देश में कहीं भी जाकर जांच कर सकतीं हैं. इन्हें राज्यों में जांच करने के लिए राज्य सरकार की मंजूरी की जरूरत नहीं होती.

सीबीआई की एंट्री कहां-कहां बैन है?

अब तक 9 राज्यों में सीबीआई की एंट्री बैन हो चुकी है. इनमें बिहार के अलावा पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र, केरल, झारखंड और मेघालय जैसे राज्य शामिल हैं.

इन राज्यों ने सीबीआई को जांच के लिए दी जाने वाली ‘सामान्य सहमति’ को हटा दिया है. इन राज्यों में अगर किसी मामले की जांच सीबीआई को करनी है, तो राज्य सरकार से पूछना होगा.

जिन राज्यों में ‘सामान्य सहमति’ नहीं दी गई है या फिर जहां विशेष मामलों में सामान्य सहमति नहीं है, वहां DSPE एक्ट की धारा 6 के तहत राज्य सरकार की विशेष सहमति जरूरी है.

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