बिधायक अब्बास अंसारी की अग्रिम जमानत पर फैसला सुरक्षित
लखनऊ-मऊ सदर से पुर्व विधायक मुख्तार अंसारी के बेटे व मऊ सदर से सुभासपा के वर्तमान विधायक अब्बास अंसारी शस्त्र लाइसेंस में फर्जीवाड़ा मामले में अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में याचिका दायर की थी।जिस पर न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। न्यायालय ने राज्य सरकार और अब्बास अंसारी के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद कहा कि वह अपना फैसला सुरक्षित करती है।यह आदेश न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने अब्बास अंसारी की अग्रिम जमानत याचिका पर पारित किया है। याचिका का राज्य सरकार की ओर से कड़ा विरोध किया गया और कहा गया कि अभियुक्त का अपराधिक इतिहास है।उसके पास से बरामद असलहों व कारतूस का उनके पास कोई संतोषजनक जवाब नहीं है। यहां यह बता देना उचित होगा कि विधायक अब्बास अंसारी को लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने एक दिन पहले ही भगोड़ा घोषित किया है।