सपा नेता आजम खान को जमानत न देने पर सुप्रीम कोर्ट नाराज ,हाईकोर्ट फैसला नहीं देता तो हम दखल देंगे,11मई को अगली सुनवाई
सपा नेता आजम खान को जमानत न देने पर सुप्रीम कोर्ट नाराज ,हाईकोर्ट फैसला नहीं देता तो हम दखल देंगे,11मई को अगली सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर सीट से विधायक मोहम्मद आजम खान की जमानत पर फैसला न आने के मामले में नाराजगी जताई है. जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस बीआर गवई की बेंच ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से पूछा है कि 87 मे से 86 मामलों में आजम खान को जमानत मिल चुकी है, सिर्फ एक मामले के लिए इतना लंबा वक्त क्यों लग रहा है?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 137 दिन बाद भी फैसला क्यों नहीं हो पाया है? यह न्याय का माखौल उड़ाना है. शीर्ष अदालत ने कहा कि अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट इस मामले में फैसला नहीं करता तो हमें मजबूरन दखल देना पड़ेगा. सुप्रीम कोर्ट इस मसले में 11 मई को फिर सुनवाई करेगा. अदालत ने इस मामले में 11 मई को अगली सुनवाई करेगी. आपको बता दें कि मोहम्मद आजम खान बीते दो वर्षों से सीतापुर जेल में बंद हैं.