अबू सलेम की रिहाई 2030 में ,अभी रिहाई की मांग गलत -केंद्र सरकार
अबू सलेम की रिहाई 2030 में ,अभी रिहाई की मांग गलत -केंद्र सरकार
1993 मुंबई बम धमाकों का आरोपी गैंगस्टर अबू सलेम ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर कर कहा था कि भारत सरकार ने 2002 में पुर्तगाल सरकार से वादा किया था कि उसे न तो फांसी की सजा दी जाएगी, न ही किसी भी केस में 25 साल से अधिक कैद होगी।
गृह सचिव ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि गैंगस्टर अबू सलेम को अधिकतम 25 साल की सजा का वादा पूरा किया जाएगा । यह वादा तबके उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने सलेम के पुर्तगाल से प्रत्यर्पण के समय वहां की सरकार से किया था।
अबू सलेम 1993 मुंबई बम धमाकों का आरोपी है।
2020 में पुर्तगाल की एक कोर्ट ने सलेम की वह अर्जी खारिज कर दी थी, जिसमें उसने प्रत्यर्पण शर्तों का पालन नहीं पर भारत के खिलाफ दायर की थी।
केंद्र का जवाब सुनने के बाद जस्टिस एसके कौल व जस्टिस एमएम सुंदरेश ने सलेम की याचिका पर 21 अप्रैल को आगे सुनवाई तय की।