PAN-Aadhar Linking: सरकार ने पैन-आधार को लिंक करने की समय सीमा बढ़ाई, 30 जून तक कर सकेंगे अब लिंक, लिंक ना करने पर लगेगा जुर्माना

PAN-Aadhar Linking: सरकार ने पैन-आधार को लिंक करने की समय सीमा बढ़ाई, 30 जून तक कर सकेंगे अब लिंक, लिंक ना करने पर लगेगा जुर्माना
केंद्र सरकार ने पैन से साथ आधार को लिंक करने की डेडलाइन को बढ़ाने का एलान किया है. अब टैक्सपेयर्स 30 जून 2023 तक पैन को आधार के साथ लिंक कर सकेंगे.
ऐसा ना करने पर एक अप्रैल 2023 से टैक्सपेयर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाती और ज्यादा जुर्माना देना पड़ता. लेकिन अब समय सीमा को बढ़ाकर 30 जून 2023 कर दिया गया है. इस नए डेडलाइन तक भी कोई पैन कार्ड धारक आधार को लिंक नहीं करता है तो पैन कार्ड अनऑपरेटिव हो जाएगा और उसे खामियाजा भी भुगतना होगा.
इस कार्रवाई के तहत ऐसे पैन वाले टैक्सपेयर्स को रिफंड नहीं दिया जाएगा. जिस अवधि तक पैन अनऑपरेटिव रहेगी उस अवधि के लिए रिफंड पर ब्याज नहीं दिया जाएगा. ऐसे टैक्सपेयर्स से ज्यादा टीडीएस और टीसीएस वसूला जाएगा. पैन के साथ आधार को लिंक करने और 1,000 रुपये के भुगतान किए जाने के बाद 30 दिनों में पैन फिर से ऑपरेटिव किया जाएगा.
जिन लोगों को पैन-आधार लिंक किए जाने से छूट मिली हुई है उनपर ये कार्रवाई नहीं की जाएगी और ना ये नतीजा भुगतना पड़ेगा. इस कैटगरी में वे लोग आते हैं जो खास राज्यों में रहते हैं, एक्ट के तहत नॉन रेसिडेंट हैं. साथ ही वे लोग जो भारतीय नागरिक नहीं हैं और बीते वर्ष तक 80 साल से ज्यादा आयु के हो चुके हैं.
वित्त मंत्रालय ने बताया कि अब तक 51 करोड़ पैन के साथ आधार को लिंक किया जा चुका है. पैन के साथ आधार को इस यूआरअल पर https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/pre-login/bl-link-aadhaar लिंक किया जा सकता है.