Rahul Gandhi ;राहुल गांधी को अब बंगला खाली करने का मिला नोटिस,सांसदी के बाद अब बंगला भी जाएगा

Rahul Gandhi ;राहुल गांधी को अब बंगला खाली करने का मिला नोटिस,सांसदी के बाद अब बंगला भी जाएगा
मानहानि मामले में 2 साल की सजा के बाद लोकसभा सदस्यता के लिए अयोग्य ठहराए गए कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अब बंगला खाली करने का नोटिस भेजा गया है.
जिस दिन नोटिस जारी हुआ है, उस दिन से 30 दिन के भीतर उनको बंगला खाली करने को कहा गया है. यानी राहुल गांधी को 22 अप्रैल तक बंगला खाली करने को कहा गया है. राहुल गांधी को यह बंगला साल 2014 में उत्तर प्रदेश के अमेठी से जीतने के बाद आवंटित किया गया था. सूरत की एक अदालत ने राहुल गांधी को 2019 के आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराते हुए दो साल जेल की सजा सुनाई थी. इसके बाद लोकसभा सचिवालय ने उन्हें लोकसभा सदस्य के तौर पर अयोग्य घोषित कर दिया था. हालांकि सूरत की अदालत ने तत्काल जमानत देते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष को ऊपरी अदालत में अपील करने के लिए 30 दिन का समय दिया था.
पिछले दिनों शहरी विकास मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा था, चूंकि राहुल गांधी को लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया है, इसलिए वह सरकारी आवास के हकदार नहीं हैं. नियमों के अनुसार, उन्हें अयोग्यता आदेश की तारीख से एक महीने के भीतर अपना आधिकारिक बंगला खाली करना होगा.”