June 21, 2025

अभियुक्त उपेन्द्र राय का गैंगस्टर एक्ट के तहत गोंडउर का मकान कुर्क

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अभियुक्त उपेन्द्र राय का गैंगस्टर एक्ट के तहत गोंडउर का मकान कुर्क

गाजीपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त उपेन्द्र राय पुत्र प्रदीप राय निवासी 303 ब्लूमबर्ग टावर ओमेक्स हाईट विभूति खण्ड लखनऊ पूर्वी कमिश्नरेट लखनऊ,मूल निवासी ग्राम गोंडउर थाना करीमुद्दीनपुर तहसील मुहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर द्वारा अपने संगठित आपराधिक कृत्यों के अर्जित धन से उसके पुश्तैनी आबादी की भूमि पर गोंडउर थाना करीमुद्दीनपुर तहसील मुहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर पर भवन निर्माण किया जा रहा था।जो बेनामी अचल संपत्ति है को शनिवार को दोपहर बाद कुर्क किया गया।जिसकी कीमत अस्सी लाख चौबीस हजार सात सौ चौरासी रूपया है तथा बाजारू कीमत तीन करोड़ पचास लाख रुपए है।

 


मौके पर अभिषेक भारती पुलिस अधीक्षक ग्रामीण तहसील दार बिजय प्रताप सिंह एवं भारी फोर्स की मौजूदगी में मकान को कुर्क किया गया।
इस बारे में जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अभिषेक भारती ने बताया की पुलिस अधीक्षक गाजीपुर द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध गाजीपुर में अवैध तरीके से धन,भू सम्पत्ति व अचल सम्पत्ति अर्जित करने वाले माफियाओं के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना प्रभारी मुहम्मदाबाद गाजीपुर की प्रेषित आख्या पर पुलिस अधीक्षक गाजीपुर की संस्तुति के आधार पर जिलाधिकारी गाजीपुर के द्वारा दिनांक 8 फरवरी 2023 को पारित कुर्की आदेश के अंतर्गत उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी अधिनियम 1986 विरूद्ध अभियुक्त उपेन्द्र राय पुत्र प्रदीप राय का मकान मुनादी करा कर कुर्क किया गया।

इस दौरान मकान के अंदर ताला,मकान कुर्क के संबंध में पोस्टर एवं मुख्य प्रवेश द्वार पर ताला लगा कर उसे सील किया गया।
इस मौके पर प्रभारी निरीक्षक करीमुद्दीनपुर विश्वनाथ यादव, थानाध्यक्ष भांवरकोल सत्येन्द्र राय,राम बहादुर चौधरी


अतिरिक्त निरिक्षक मुहम्मदाबाद कोतवाली समेत भारी संख्या में महिला एवं पुरुष पुलिस कर्मी उपस्थित रहे।

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