तीन तस्करों की करोडों की भू-सम्पति को पुलिस ने किया कुर्क

तीन तस्करों की करोडों की भू-सम्पति को पुलिस ने किया कुर्क
गाजीपुर। पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार गैंगस्टर एक्ट के तहत माफियाओं और तस्करों के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस प्रशासन ने शुक्रवार को गोकशी से जुड़े लोगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। एसपी के नेतृत्व में तीन तस्करों की करोडों की भूमि को गैंगस्टर एक्ट के तहत मुनादी के बीच कुर्क करने की कार्रवाई की गई। मालूम हो कि प्रभारी निरीक्षक थाना गहमर/ विवेचक की आख्या पर 27 सितंबर को प्रेषित एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा 28 सितंबर को की गई संस्तुति पर आज गोकशी से जुड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। एसपी रोहन पी बोत्रे के नेतृत्व में पुलिस टीम ने जमानिया कोतवाली कसाई मुहल्ला कस्बा निवासी अकील कुरैशी उर्फ मो. अकील अजहर, गफ्फार कुरैशी और कसाई (कानूनगो) मोहल्ला कस्बा निवासी वाहिद अली उर्फ वाहिद कुरैशी की अचल बेनामी सम्पत्ति को मुनादी के बीच कुर्क करने की कार्रवाई की। पुलिस अधीक्षक रोहन पी बोत्रे ने कहा कि लगातार माफियाओं और गैंगस्टर के ऊपर कार्रवाई कराई जा रही है। इस बार अभियान के तहत गोकशी करने वाले जीतने भी इस तरह के गिरोह है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में आज अकील कुरैशी, गफ्फार कुरैशी और वाहिद अली की सम्पत्ति को धारा 14 (1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क करने की कार्रवाई की गई। कुर्क सम्पत्ति अनुमानित कीमत 5 करोड़ 20 लाख 70 हजार है। उन्होंने बताया कि इन लोगों ने एक गिरोह बनाकर लोक व्यवस्था को अस्तव्यस्त करने, अपने स्वयं के तथा अपने गैंग के सदस्यों के लिए आर्थिक तथा भौतिक एवं अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से अकेले एवं सामूहिक रूप से आपराधिक कार्यों तथा समाज विरोधी क्रिया-कलाप से निम्न अचल बेनामी सम्पत्ति अर्जित किया है। जबकि अभियुक्त द्वारा आपराधिक कृत्यों तथा समाज विरोधी क्रिया-कलाप में संलिप्त होने के पूर्व न तो उनके पास इतनी पैतृक सम्पत्ति थी। और न ही कोई आय का स्त्रोत ही था, जिससे निम्न बेनामी अचल सम्पत्ति एकत्र की जा सकती हो ।