June 24, 2025

सीबीएसई का निर्देश: डिजिलॉकर पर जारी 12 वीं की मार्कशीट कानूनी मान्य , कोई भी उच्च संस्थान दाखिले से नहीं कर सकते इंकार

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सीबीएसई का निर्देश: डिजिलॉकर पर जारी 12 वीं की मार्कशीट कानूनी मान्य , कोई भी उच्च संस्थान दाखिले से नहीं कर सकते इंकार

सीबीएसई ने निर्देश दिए हैं कि डिजिलॉकर पर जारी 12वीं की मार्कशीट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट को उच्च शिक्षण संस्थान एडमिशन के लिए मान्यता दें.

सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) ने हाल ही में एक नोटिस जारी करके सभी यूनिवर्सिटी से कहा है कि वे डिजिलॉकर (DigiLocker) की मार्कशीट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट को एडमिशन के समय मान्यता दें. बोर्ड का कहना है कि डिजिलॉकर पर जारी डिजिटल हस्ताक्षर और क्यूआर कोड वाली मार्कशीट को कानूनी मान्यता प्राप्त है. उच्च शिक्षण संस्थान इन्हें लेने से इंकार नहीं कर सकते और न ही इनकी जगह एडमिशन के लिए प्रिंटेड कॉपीज की डिमांड कर सकते हैं.

बाद में जमा करें प्रिंटेड कॉपीज –

बोर्ड का कहना है कि सभी यूनिवर्सिटीज मार्कशीट और सर्टिफिकेट की प्रिंटेड कॉपी की डिमांड को बाद में पूरा कर सकती हैं और छात्रों से बाद में उन्हें जमा करने के लिए कह सकती हैं. लेकिन इस आधार पर उन्हें एडमिशन के लिए मना नहीं किया जा सकता और डिजिलॉकर पर उपलब्ध मार्कशीट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट के बेसिस पर कैंडिडेट को एडमिशन लेने की छूट दी जाए. कुछ समय में बोर्ड द्वारा प्रिंटेड कॉपीज जारी की जाएंगी.

यूजीसी ने क्या कहा

सीबीएसई ने नोटिस के माध्यम से यूजीसी सचिव प्रो. रजनीश जैन से सभी उच्च संस्थानों को क्यूआर कोड और डिजिटल हस्ताक्षर के साथ दस्तावेजों की डिजिटल कॉपी स्वीकार करने का निर्देश देने का अनुरोध किया.

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