गैंगेस्टर के मामले में सांसद अफजाल अंसारी के प्रार्थना पत्र को एमपी-एमएलए कोर्ट ने किया खारिज
गाजीपुर। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम और एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश रामसुध सिंह की अदालत ने 14 वर्ष पूर्व गैंगस्टर एक्ट के मामले में सांसद अफजाल अंसारी का डिस्चार्ज प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है। आरोप के लिए 20 अगस्त की तिथि नियत की है। शासकीय अधिवक्ता नीरज श्रीवास्तव ने बताया कि 22 नवंबर 2007 को मुहम्मदाबाद पुलिस ने भांवरकोल और वाराणसी के मामले को अफजाल अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले में सांसद अफजाल अंसारी जमानत पर है। आरोप से मुक्त करने के लिए उनकी तरफ से कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर कहा गया था कि वह वर्ष 1985 से 2001 तक विधायक रहे हैं। उनकी राजनैतिक छवि धूमिल करने के उद्देश्य से आरोपित बनाया गया है। उन्होंने अपने पक्ष में कई तर्क देकर आरोप मुक्त करने की मांग की थी, जिस पर गुरुवार को सुनवाई के बाद न्यायालय ने खारिज करते हुए आरोप तय करने के लिए उपरोक्त तिथि नियत की है।