आगामी त्योहारों के मद्देनजर गाजियाबाद में धारा 144 लागू,बिना इजाजत किसी भी सभा की अनुमति नहीं,सोशल मीडिया एड्मिन के लिए भी दिशा निर्देश

आगामी त्योहारों के मद्देनजर गाजियाबाद में धारा 144 लागू,बिना इजाजत किसी भी सभा की अनुमति नहीं,सोशल मीडिया एड्मिन के लिए भी दिशा निर्देश
उत्तर प्रदेश गाजियाबाद जिले में 10 अगस्त तक धारा 144 लगा (Ghaziabad Section 144)दी गई है. गाजियाबाद के जिलाधिकारी की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक, इस दौरान बिना इजाजत के किसी भी सजा की अनुमति नहीं होगी.
इसके साथ-साथ सोशल मीडिया के लिए भी दिशा-निर्देश जारी (Ghaziabad Section 144)किये गए हैं. सोशल मीडिया के ग्रुप एडमिन को सलाह दी गई है कि अफवाह फैलाने वालों की जानकारी तुरंत प्रशासन को दें.
गाजियाबाद के डीएम राकेश कुमार सिंह की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि धार्मिक स्थलों को छोड़कर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की कही भी इजाजत नहीं है. जिलाधिकारी की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि 10 जुलाई को बकरीद, 26 जुलाई को शिवरात्रि, 9 अगस्त को मोहर्रम और अलग-अलग परीक्षाओं को देखते हुए जनपद में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए असामाजिक तत्तों पर अंकुश लगाना जरूरी हो गया है. कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए ही यह कदम उठाए जा रहे हैं.