सपा नेता आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी जमानत, नई शिकायत ने रोका जेल से बाहर आने का रास्ता ,अगली सुुनवाई 19 मई को
सपा नेता आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी जमानत, नई शिकायत ने रोका जेल से बाहर आने का रास्ता ,अगली सुुनवाई 19 मई को
सपा नेता आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है. लंबे समय बाद उनकी जमानत याचिका को मंजूर किया गया है. लेकिन फिर भी आजम खान जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे. एक और मामले की वजह से उनका ये इंतजार लंबा होने वाला है.
सपा नेता आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है. उन्हें लंबे समय बाद जमानत दे दी गई है. कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को मंजूर कर दिया है. पिछले दो साल से सपा नेता सीतापुर जेल में बंद हैं.
जिस मामले में आजम खान की जमानत याचिका मंजूर हुई है वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति गलत तरीके से कब्जा करने को लेकर है. इस मामले में आखिरी बार पांच मई को सुनवाई हुई थी. तब फैसले को सुरक्षित रख लिया गया था. लेकिन अब सपा नेता को आखिरकार इस मामले में राहत दे दी गई है. इससे पहले उन्हें 71 मामलों में पहले ही जमानत दी जा चुकी है.
वैसे ये जमानत मिलने के बाद भी आजम जेल से बाहर नहीं आने वाले हैं. कुछ दिन पहले ही बीजेपी नेता आकाश सकसेना ने उनके खिलाफ एक शिकायत दर्ज करवाई थी. आरोप लगाया गया कि आजम खान ने रामपुर पब्लिक स्कूल की बिल्डिंग का सर्टिफिकेट फ़र्ज़ी बनवा कर मान्यता प्राप्त की थी. अब उसी मामले में अभी तक कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई और आजम खान का जेल से बाहर आने का समय लंबा होता जा रहा है.
अब इस नए मामले में 19 मई को रामपुर कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है. इस मामले में उन्हें राहत मिलती है या फिर झटका, इस पर सभी की नजर रहेगी.