भाजपा नेता तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी पर 10 मई तक रोक- पंजाब हरियाणा हाइकोर्ट

भाजपा नेता तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी पर 10 मई तक रोक- पंजाब हरियाणा हाइकोर्ट 

बीजेपी नेता की गिरफ्तारी वारंट के बाद अब पंजाब हाईकोर्ट से राहत जरूर मिली है। पंजाब हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट के खिलाफ दायर की गई याचिका पर सुनवाई के दौरान यह फैसला लिया गया है।

शनिवार को मोहाली कोर्ट से जारी हुए गिरफ्तारी वारंट के खिलाफ बग्गा ने शाम पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की। अदालत ने जस्टिस अनूप चितकारा के आवास पर सुनवाई की अनुमति दी।

आधी रात को याचिका पर सुनवाई हुई और हाई कोर्ट से बग्गा को राहत मिल गई। बग्गा के वकील चेतन मित्तल के मुताबिक सुनवाई करीब 45 मिनट तक चली। जिसमें कोर्ट बग्गा की याचिका पर 10 मई को सुनवाई करेगा। इससे पहले बग्गा के खिलाफ मोहाली कोर्ट के ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट रावतेश इंद्रजीत की अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया था।

मोहाली कोर्ट ने पंजाब पुलिस की साइबर क्राइम ब्रांच को बग्गा को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया था। बग्गा शनिवार रात पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट पहुंच गए और गिरफ्तारी वारंट को रद्द करने की मांग की। बग्गा की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अनूप चितकारा ने कहा कि तेजिंदर बग्गा के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई ना की जाए।

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