June 25, 2025

पुलिस अधीक्षक ने किया शादियाबाद एसओ को निलंबित

पुलिस अधीक्षक ने किया शादियाबाद एसओ को निलंबित

गाजीपुर। शादियाबाद थाना प्रभारी निरीक्षक को पीड़िता के मामले को गंभीरता से न लेना महंगा पड़ा। अपने पद के दायित्वों का निर्वहन सही ढंग से न करने पर पुलिस अधीक्षक रामबदन सिंह ने उनके निलंबन की कार्रवाई करते हुए जांच का आदेश दिया।
बताया गया है कि शादियाबाद थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 15 वर्षीय एक किशोरी ने 25 अप्रैल को शादियाबाद थाना में प्रार्थना पत्र दिया था। इसमें उसमें आरोप लगाया था कि दीपक यादव उसके साथ फोन पर बात करता था। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। लेकिन थाना प्रभारी निरीक्षक सलिल स्वरूप आदर्श ने विधिक कार्यवाही नहीं की। पीड़िता दो दिन तक अनावश्यक रूप से थाना पर बैठी रही। थाना प्रभारी निरीक्षक ने नाबालिग पीड़िता के प्रकरण को गंभीरता से नहीं लिया। 27 अप्रैल को आरोपी दीपक यादव के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया। इस मामले को पुलिस अधीक्षक ने गंभीरता से लिया। उप्र अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली-1991 के नियम-17 (1) (क) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रभारी निरीक्षक शादियाबाद को तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुए इनके विरूद्ध विभागीय जांच का आदेश दिया।

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