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BEd VS BTC : देश भर के बीएड डिग्री धारकों को बड़ा झटका ,सुप्रीम कोर्ट का फैसला: बीएड वाले प्राथमिक शिक्षक के लिए योग्य नहीं, जानिए क्या है बीएड बीटीसी विवाद - बेबाक भारत II बेबाक भारत की बेबाक खबरें

BEd VS BTC : देश भर के बीएड डिग्री धारकों को बड़ा झटका ,सुप्रीम कोर्ट का फैसला: बीएड वाले प्राथमिक शिक्षक के लिए योग्य नहीं, जानिए क्या है बीएड बीटीसी विवाद

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BEd VS BTC : देश भर के बीएड डिग्री धारकों को बड़ा झटका ,सुप्रीम कोर्ट का फैसला: बीएड वाले प्राथमिक शिक्षक के लिए योग्य नहीं, जानिए क्या है बीएड बीटीसी विवाद

 

सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा है कि बीएड डिग्री के आधार पर प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक नियुक्त नहीं हो सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल BTC डिप्लोमा धारक ही तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा यानी लेवल वन के लिए पात्र माने जाएंगे. बीएड डिग्री धारक प्राइमरी शिक्षक भर्ती (कक्षा 1-5 तक) के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे. सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का असर अन्य राज्यों पर भी पड़ेगा.

शीर्ष न्यायालय ने राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार और एनसीटीई की अपील को खारिज करते हुए यह महत्वपूर्ण फैसला दिया है।

इस फैसले में शीर्ष न्यायालय ने माना है कि प्राथमिक शिक्षक यानी 5वीं कक्षा तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए बीएड डिग्री धारक योग्य नहीं होंगे। इस फैसले के असर न सिर्फ राजस्थान में शिक्षकों की नियुक्ति पर पड़ेगा बल्कि देश के सभी राज्यों में पड़ेगा।

जस्टिस अनिरूद्ध बोस और सुधांशु धूलिया की पीठ ने कहा है कि प्राथमिक शिक्षक के लिए सिर्फ बीटीसी ही योग्य माने जाएंगे। पीठ ने इसके साथ ही राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) द्वारा 30 मई, 2018 को जारी उस अधिसूचना को रद्द कर दिया, जिसके तहत प्राथमिक स्कूलों में लेवल 1 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बीएड डिग्री धारकों को भी योग्य माना था। एनसीटीई ने इस अधिसूचना में बीएड डिग्री धारक को प्राथमिक शिक्षक योग्य माना था, लेकिन कहा था कि नियुक्ति के छह माह के भीतर ऐसे शिक्षका को एक ब्रिज कोर्स करना होगा। एनसीटीई के इस अधिसूचना को राजस्थान उच्च न्यायालय ने रद्द करते हुए कहा था कि बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षक नहीं बन सकते। साथ ही कहा था कि प्राथमिक शिक्षक के लिए बीएसटीसी डिप्लोमा धारक को ही योग्य माना था। इस फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार और एनसीटीई ने सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।

दरअसल, राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग ने एक अधिसूचना जारी कर कहा था कि प्राथमिक शिक्षक लेवल 1 के लिए सिर्फ बीएसटीसी डिप्लोमा धारक ही योग्य माने जाएंगे। इस मामले को लेकर राजस्थान उच्च न्यायालय में कई याचिकाएं दाखिल की गई। राजस्थान उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के अधिसूचना को सही ठहराया था। इसके बाद एनसीटीई ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील दाखिल की थी। इस मामले में केंद्र व एनसीटीई बीएड डिग्री धारकों के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की थी।

सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया एनसीटीई का नोटिफिकेशन

बीएड और बीटीसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में जैसे कि आज फैसला को सुना दिया गया है लेकिन वहीं पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से NCTE नोटिफिकेशन 28 जून 2018 को खारिज कर दिया गया है। यहां पर बीएसटीसी और डीएलएड अभ्यर्थियों की पूरी तरह से जीत हुई है और बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक लेवल से बाहर कर दिया गया है। यह मामला राजस्थान का था लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आर्डर आने के बाद जो यह एनसीटीई का नोटिफिकेशन 28 जून 2018 वाला रद्द हुआ है इस वजह से समस्त राज्यों के जो भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएंगी, उसमें अब बीएड अभ्यर्थी पूरी तरह से बाहर हो चुके हैं। अब प्राथमिक लेवल में बीएड अभ्यर्थी सम्मिलित नहीं हो सकेंगे।

सुप्रीम कोर्ट से राजस्थान सरकार को मिली सबसे बड़ी राहत

बीएड और बीटीसी मामले में सुप्रीम कोर्ट से राजस्थान सरकार को बहुत ही बड़ी राहत मिली है। जो कि केंद्र सरकार के खिलाफ अदालत में राज्य सरकार को बड़ी सफलता मिली है। BSTC डिप्लोमा धारी ही मान्य होंगे। इसके अलावा समस्त राज्यों के जो भी अभ्यर्थी हैं उन्हें प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सम्मिलित नहीं किया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को समस्त राज्यों में लागू किया जाएगा और ncte का जो 28 जून का नोटिफिकेशन है उसे भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रद्द कर दिया गया है। इस नोटिफिकेशन करने का मतलब यह है कि वे पूरी तरह से प्राथमिक से बाहर हो चुका है राज्य में इस फैसले का बहुत ही बड़ा असर देखने को मिलेगा।

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